संत रविदास मंदिर तोड़ने के मामले में सुप्रीम कोर्ट 16 सितंबर को सुनवाई करेगा। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर और पूर्व मंत्री प्रदीप जैन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया है कि पूजा का अधिकार संवैधानिक अधिकार है और लोगों की भावना का ख्याल रखते हुए मंदिर के पुननिर्माण के साथ फिर से मूर्ति स्थापित की जाए।
बता दें कि शीर्ष अदालत के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए डीडीए ने 10 अगस्त को दिल्ली के तुगलकाबाद में रविदास मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। इसके बाद गुरु रविदास के अनुयायियों ने इस कार्रवाई का जबरदस्त विरोध करना शुरू कर दिया था।