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AgustaWestland Case: क्रिश्चियन मिशेल की रिहाई याचिका पर CBI से 'सुप्रीम' जवाब तलब, 4 मई को अगली सुनवाई

Fri, 24 Apr 2026 08:42 PM IST
Pavan न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की रिहाई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से जवाब तलब किया है और अगली सुनवाई 4 मई तय की है। मिशेल ने दलील दी है कि जिन आरोपों के आधार पर उन्हें भारत प्रत्यर्पित किया गया था, उनकी अधिकतम सजा की अवधि वह पहले ही जेल में काट चुके हैं।

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सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ANI
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विस्तार
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अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की रिहाई से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो से जवाब मांगा है। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 4 मई तय की है। क्रिश्चियन मिशेल ने अपनी याचिका में दावा किया है कि जिन आरोपों के आधार पर उन्हें भारत लाया गया था, उनके लिए तय अधिकतम सजा की अवधि वह पहले ही जेल में काट चुके हैं। उनका कहना है कि अब उन्हें जेल में रखना कानून के खिलाफ है, इसलिए उन्हें रिहा किया जाना चाहिए।
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भारत और यूएई प्रत्यर्पण संधि को मिशेल ने दी चुनौती
इसके साथ ही उन्होंने भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुई प्रत्यर्पण संधि के एक प्रावधान को भी चुनौती दी है। उनका कहना है कि इस प्रावधान के तहत उन पर उन मामलों में भी कार्रवाई की जा रही है, जो मूल रूप से उनके प्रत्यर्पण का हिस्सा नहीं थे। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा था कि मिशेल की दलीलों में कोई ठोस आधार नहीं है और उन्हें इस आधार पर राहत नहीं दी जा सकती।
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दिसंबर 2018 में यूएई से भारत लाया गया था क्रिश्चियन मिशेल
क्रिश्चियन मिशेल को दिसंबर 2018 में संयुक्त अरब अमीरात से प्रत्यर्पण के जरिए भारत लाया गया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे में बिचौलिए की भूमिका निभाई और इस सौदे में कथित तौर पर भारी रिश्वतखोरी हुई। इस मामले की जांच लंबे समय से चल रही है और इसे देश के बड़े घोटालों में गिना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले में जांच एजेंसी से जवाब मांगा है, जिसके बाद 4 मई को होने वाली अगली सुनवाई में आगे की स्थिति साफ हो सकेगी। इस सुनवाई में यह तय किया जाएगा कि मिशेल को कोई राहत मिलती है या उन्हें अभी और समय तक जेल में रहना होगा।

-इनपुट आईएएनएस
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