राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का अनुपालन न करना सूखा प्रभावित नौ राज्यों को महंगा पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सहित नौ राज्यों के मुख्य सचिवों को अदालत में पेश होने को कहा है। हरियाणा के अलावा महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, गुजरात, आंध्र प्रदेश आदि के मुख्य सचिवों को तलब किया गया है।
न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस बात पर बेहद नाराजगी जताई कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित हुए काफी समय बीत चुका है लेकिन कई राज्य अब तक इसे लागू करने में असफल रहे हैं। यह चिंता की बात है।
पीठ ने कहा कि अधिनियम के तहत राज्य खाद्य आयोग बनाया जाना चाहिए लेकिन यह नहीं हुआ है। संसदीय कानून की अनदेखी पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद नाराजगी जताई है। पीठ ने कहा कि मुख्य सचिवों को राज्य खाद्य आयोग का गठन करना चाहिए था और उसकी विस्तृत जानकारी देनी थी। पीठ ने सभी मुख्य सचिवों को तलब करते हुए सुनवाई 26 अप्रैल तक के लिए टाल दी।