सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके तहत राज्य के निजी स्कूलों के गरीब छात्रों को ऑनलाइन कक्षाओं के लिए साधन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि स्कूल बच्चों को लैपटॉप या टैबलेट और इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा मुहैया कराए।
दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि इसके लिए राज्य सरकार के पैसे वसूले जाएंगे। इस फैसले पर दिल्ली सरकार ने पैसों की कमी होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है।