सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए मीडिया वन चैनल का लाइसेंस रद्द कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ चैनल ने केरल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिसे खारिज कर दिया गया था। अब चैनल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मलयालम समाचार चैनल 'मीडिया वन' को अंतरिम राहत देते हुए चैनल पर केंद्र सरकार की ओर से लगाए गए प्रतिबंध को रद्द कर दिया और प्रसारण जारी रखने की अनुमति दे दी।
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न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने उसी आधार पर मीडिया वन चैनल को काम जारी रखने की अनुमति दी जिस आधार पर चैनल सुरक्षा क्लीयरेंस वापस लिए जाने से पहले काम कर रहा था।
पीठ ने अगले दो सप्ताह के अंदर एक जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश भी दिया।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने अदालत को बताया कि कई लोग अपनी नौकरियां खो रहे हैं और अगर इस तरह के फैसलों को अनुमति दी गई तो देश में कोई मीडिया चैनल सुरक्षित नहीं बचेगा।
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केरल हाईकोर्ट के आदेश को दी है चुनौती
सुप्रीम कोर्ट जिस याचिका पर सुनवाई कर रही थी वह मीडिया वन ने केरल हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती देते हुए दाखिल की है। हाईकोर्ट ने समाचार चैनल के लाइसेंस को रद्द करने के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के आदेश को बरकरार रखा था।