सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं मुहैया न कराने पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के वेतन में कटौती करने की बात कही गई थी। हाईकोर्ट के फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार को उत्तराखंड सरकार की याचिका पर हाईकोर्ट के 30 जून के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही पीठ ने इस मामले में हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दाखिल करने वाले दीपक राणा को नोटिस जारी किया है।
सनद रहे कि गत 30 जून को हाईकोर्ट ने राज्य के शिक्षा विभाग के अधिकारियों को 6 महीने के भीतर सभी सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं मुहैया करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि ऐसा न होने पर अधिकारियों के जनवरी महीने के वेतन में कटौती होगी।
हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराना राज्य का संवैधानिक कर्तव्य है। साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चेतावनी भी दी थी कि अगर सरकार के पास पैसे नहीं है तो वह राज्य में वित्तीय आपातकाल (संविधान के अनुच्छेद-360) लगाने की सिफारिश कर सकती है।