सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के जज सीएस कर्णन को कोर्ट की अवमानना का दोषी पाया। उच्चतम न्यायालय ने उन्हें 6 महीने की सजा सुनाई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस कर्णन द्वारा जारी किए किसी भी आदेश को प्रकाशित और प्रसारित करने पर भी रोक लगा दी है। उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश की पालत तत्काल प्रभाव से करने को कहा।
इससे पहले जस्टिस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए मानसिक जांच के आदेश को पूरी तरह खारिज करते हुए अपनी जांच से इंकार कर दिया था। जस्टिस सीएस कर्णन और सुप्रीम कोर्ट के बीच तल्खी काफी ज्यादा बढ़ गई है। गौरतलब है कि कल ही जस्टिस कर्णन ने अवमानना के आरोप में भारत के मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर समेत 8 जजों को 5 वर्ष की सश्रम कैद की सजा सुनाई थी।