सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री से लेकर तमाम विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था संभालने वाली एसपीजी की याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस दिया है। पीठ ने उन्हें विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) की याचिका पर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। एसपीजी ने शीर्ष अदालत में एनजीटी के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में डीजल वाहनों का पंजीकरण कराने की अनुमति वाली याचिका खारिज कर दी गई थी।
जस्टिस आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और अन्य पक्षों को भी नोटिस जारी किया है। जस्टिस नरीमन के अतिरिक्त जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की अध्यक्षता वाली पीठ ने सभी को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
पीएम की सुरक्षा देखने वाले विशेष बल ने डीजल वाहनों के पंजीकरण पर रोक को दी है चुनौती
दरअसल एनजीटी ने 9 अक्तूबर, 2019 को एसपीजी की तरफ से कुछ डीजल वाहनों के पंजीकरण की अनुमति मांगे जाने पर याचिका खारिज कर दी थी। एनजीटी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली में नए डीजल वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगाने वाले आदेश को ध्यान में रखते हुए वह ऐसी इजाजत नहीं दे सकती है।