सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल स्थापित करने की मांग को लेकर दाखिल एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर केंद्र और राज्य सरकारों से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता जोस अब्राहम ने शीर्ष अदालत से मैनुअल के बजाय आरटीआई आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाए जाने को लेकर केंद्र और राज्यों को निर्देश देने की मांग की है।
दिल्ली के एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) ‘प्रवासी लीगल सेल’ की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एनवी रमन्ना और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ने केंद्र और 25 राज्यों को नोटिस जारी किया है। एनजीओ ने अपनी याचिका में कहा कि आरटीआई कानून एक शक्तिशाली हथियार है। इस कानून का मकसद तभी सार्थक होगा जबकि इसके तहत प्राप्त सूचनाएं और जानकारियां समय पर मिलें।