सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है क्यों नहीं अगले वर्ष एक अप्रैल तक दिल्ली समेत 13 महानगरों में एक साथ बीएस-छह ईंधन उपलब्ध हो। न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने पेट्रोलियम मंत्रालय से कहा है कि क्यों नहीं एक अप्रैल 2019 तक दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई समेत 13 महानगरों में बीएस-छह ईंधन उपलब्ध हो।
मालूम हो कि सरकार ने कहा है कि इस वर्ष एक अप्रैल से दिल्ली में बीएस-छह ईंधन उपलब्ध होगा जबकि एनसीआर में अगले वर्ष एक अप्रैल तक। वास्तव में पीठ ने यह महसूस किया कि सिर्फ दिल्ली में बीएस-छह ईंधन की उपलब्धता से क्या वाहन सिर्फ दिल्ली में चलेंगे। दिल्ली से बाहर ये वाहन कैसे चलेंगे। पीठ ने सरकार को इस पर विचार कर अपना पक्ष रखने के लिए कहा है।