'सिगरेट और बीड़ी के पैकेटों पर 85 फीसदी जरूरी'
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देश की सर्वोच्च न्यायालय ने तंबाकू कंपनियों को आदेश दिया है कि 'सिगरेट और बीड़ी समेत किसी भी उत्पाद में दोनों ओर 85 प्रतिशत चित्र चेतावनी देना जरूरी होगा।' इससे पहले तंबाकू कंपनियों ने कर्नाटक हाईकोर्ट की धारवाड़ बेंच से केंद्र के नए आदेश के खिलाफ स्टे ले लिया था।
आपको बताते चलें कि इस आदेश का पालन केवल तीन कंपनियां ही कर रही थीं। इसमें पनामा सिगरेट बनाने वाली गोल्डन टोबैको कंपनी, शिखर टोबैको और कुबेर खैनी ही नियमों का पालन कर रहे थे।
तंबाकू उत्पादों में इस नए आदेश के मुताबिक चित्र चेतावनी का साइज 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 85 प्रतिशत किया है। लेकिन तंबाकू उत्पाद बनाने वाली कंपनियां इस आदेश से खुश नहीं थीं और धारवाड़ बेंच से स्टे के बाद सुप्रीम कोर्ट आई थीं।