फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

सुप्रीम कोर्ट ने दिया SC-ST एक्ट पर अहम फैसला, गिरफ्तारी से पहले DSP करेंगे जांच

Tue, 20 Mar 2018 12:08 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
विज्ञापन
सुप्रीम कोर्ट
विज्ञापन

SC- ST एक्ट 1989 के तहत हुए अपराध में सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिये हैं। SC ने कहा कि अब इस तरह के मामलों में गिरफ्तारी से पहले जांच जरूरी होगी और गिरफ्तारी से पहले जमानत दी जा सकती है। 

विज्ञापन


इस मामले से जुड़े केस को दर्ज करने से पहले DSP स्तर का पुलिस अधिकारी प्रारंभिक जांच करेगा। इसलिए किसी सरकारी अधिकारी की गिरफ्तारी से पहले उसके सीनियर से अनुमति जरूरी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना कि एक्ट के दुरुपयोग की शिकायतें सामने आ रही थीं।
विज्ञापन


मामले में अग्रिम जमानत पर भी संपूर्ण रोक नहीं है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की तरफ से दायर हुई याचिका पर ये अहम फैसला आया है।
 

 

और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें