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सुदर्शन टीवी के कार्यक्रम 'बिंदास बोल' के दो एपिसोड के प्रसारण पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

Tue, 15 Sep 2020 06:16 PM IST
गौरव पाण्डेय पीटीआई, नई दिल्ली
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सुप्रीम कोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया
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उच्चतम न्यायालय ने सुदर्शन टीवी के कार्यक्रम 'बिंदास बोल' के दो एपिसोड के प्रसारण पर मंगलवार को रोक लगा दी। इन एपिसोड का प्रसारण आज और कल होना था। न्यायालय ने कहा कि पहली नजर में यह कार्यक्रम मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने वाला प्रतीत होता है।

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अदालत ने इस कार्यक्रम के दो एपिसोड के प्रसारण पर रोक लगाते हुए कहा, 'इस समय, पहली नजर में ऐसा लगता है कि यह कार्यक्रम मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने वाला है।' यह कार्यक्रम प्रशासनिक सेवाओं में मुस्लिम समुदाय के सदस्यों की कथित घुसपैठ के बारे में है।


न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की तीन सदस्यीय पीठ ने इस कार्यक्रम के प्रसारण को लेकर व्यक्त की गयी शिकायतों पर सुनवाई की। पीठ ने यह आदेश दिया और मामले को 17 सितंबर के लिए सूचीबद्ध कर दिया।
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पीठ ने कहा, 'हमारी राय है कि हम पांच प्रबुद्ध नागरिकों की एक समिति गठित कर सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए कतिपय मानक तैयार करेगी। हम राजनीतिक रूप से विभाजनकारी प्रकृति नहीं चाहते और हमें ऐसे सदस्य चाहिए, जिनकी प्रतिष्ठा हो।'

याचिकाकर्ता के वकील ने इस कार्यक्रम के प्रसारण पर अंतरिम रोक लगाने के साथ कई राहतों की मांग की थी। इस कार्यक्रम के प्रोमो में दावा किया गया था कि चैनल इसमें सरकारी नौकरियों में मुस्लिम समुदाय की घुसपैठ की कथित साजिश का पर्दाफाश करेगा।

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