फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट पर सुरक्षित रखा आदेश

Wed, 01 May 2019 12:28 PM IST
Sneha Baluni न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
विज्ञापन
उच्चतम न्यायालय (फाइल फोटो) - फोटो : ANI
विज्ञापन

उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीश अरुण मिश्रा के नेतृत्व वाली दो जजो की बेंच ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के खिलाफ दायर बहुत सारी पुनर्विचार याचिकाओं को लेकर आज अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। इस पीठ में न्यायाधीश उदय उमेश ललित भी शामिल थे। यह याचिका अदालत द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति (उत्पीड़न) संशोधन कानून, 2018 को कमजोर करने के खिलाफ दायर की गई हैं।

विज्ञापन





इस मामले पर इससे पहले 27 मार्च को भी सुनवाई हुई थी। न्यायमूर्ति यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने बीते मंगलवार को कहा था कि इस मामले की अंतिम सुनवाई 30 अप्रैल को होगी। गत 20 मार्च को अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के हो रहे दुरूपयोग के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम के तहत मिलने वाली शिकायत पर स्वत: एफआईआर और गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।

साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा था कि एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज होने वाले मामले के आरोपियों के लिए भी अग्रिम जमानत का प्रावधान होना चाहिए। लेकिन बाद में सरकार ने कानून में संशोधन कर लगभग पहले जैसे स्थिति बहाल कर दी थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई। वहीं 20 मार्च के आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार समेत अन्य ने पुनर्विचार याचिकाएं भी दायर की हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें