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एरिक्सन इंडिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: Shilpa Thakur Updated Wed, 13 Feb 2019 03:39 PM IST
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अनिल अंबानी

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के चेयरमैन अनिल धीरूभाई अंबानी और अन्य को जारी अवमानना नोटिस पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा है। न्यायालय ने एरिक्सन इंडिया की उस याचिका पर ये नोटिस जारी किये थे जिसमें उन पर 550 करोड़ रुपये की बकाया राशि का भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया गया है।


 


इससे पहले सुनवाई बुधवार के लिए स्थगित कर दी गई थी। मंगलवार को न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन और न्यायमूर्ति विनीत सरन की पीठ के समक्ष अंबानी, रिलायंस टेलीकाम लिमिटेड चेयरमैन सतीश सेठ और रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड की चेयरपर्सन छाया विरानी उपस्थित हुए थे। इन सभी को न्यायालय की अवमानना का नोटिस जारी किया गया था। 


पीठ ने कहा था कि समय की कमी और भोजन अवकाश के बाद विशेष पीठ के बैठने की वजह से अवमानना याचिका के इस मामले में कल सुनवाई जारी रहेगी। 





इस मामले में संक्षिप्त सुनवाई के दौरान एरिक्सन इंडिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने कहा कि शीर्ष अदालत के पहले के दो आदेशों का घोर उल्लंघन किया गया है और उन्होंने (आरकाम) ने अभी तक बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है। पीठ ने तीनों कथित अवमाननाकर्ताओं को कल भी न्यायालय में उपस्थित रहने का निर्देश दिया।

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