सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें केंद्र को शिक्षा में जाति-आधारित आरक्षण को समाप्त करने के लिए समय-सीमा तय करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कोटा प्रणाली को समाप्त करने का समर्थन किया था , लेकिन जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि यह विचार सुप्रीम कोर्ट का नहीं बल्कि एक न्यायाधीश का था।