फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

झटका: सुप्रीम कोर्ट से डेडलाइन तय करने वाली याचिका खारिज, शिक्षा में जाति-आधारित आरक्षण समाप्त की थी मांग

Fri, 09 Jul 2021 12:36 PM IST
प्रशांत कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को शिक्षा में जाति-आधारित आरक्षण को समाप्त करने के लिए समय-सीमा तय करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
विज्ञापन
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ANI
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें केंद्र को शिक्षा में जाति-आधारित आरक्षण को समाप्त करने के लिए समय-सीमा तय करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कोटा प्रणाली को समाप्त करने का समर्थन किया था , लेकिन जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि यह विचार सुप्रीम कोर्ट का नहीं बल्कि एक न्यायाधीश का था।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें