आने वाले विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनाव में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर के इस्तेमाल करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। याचिका न्याय भूमि नामक गैर सरकारी संगठन की ओर से दायर की गई थी।
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील से कहा कि क्या आपको लगता है कि बैलेट पेपर फुलप्रूफ है। आपको गलतफहमी है। हर व्यवस्था और मशीन का सही-गलत इस्तेमाल हो सकता है। संदेह हर जगह रहेगा।
वहीं याचिकाकर्ता संगठन की ओर से पेश वकील की ओर से कहा गया कि ईवीएम मशीन का दुरुपयोग संभव है। इसलिए निष्पक्ष चुनाव के लिए ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।