उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें देश के हर योग्य मतदाता को चुनाव के दौरान आवश्यक रूप से मतदान करने को लेकर दिशा-निर्देश दिए जाने की मांग की गई थी। इस याचिका का विरोध करते हए सॉलिसिटर जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा, 'याचिकाकर्ता को इसके लिए चुनाव आयोग जाना चाहिए।' उनकी इस दलील पर अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया।