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सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की आवश्यक रूप से मतदान करने वाली याचिका

Fri, 02 Aug 2019 02:24 PM IST
Sneha Baluni न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Social Media
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उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें देश के हर योग्य मतदाता को चुनाव के दौरान आवश्यक रूप से मतदान करने को लेकर दिशा-निर्देश दिए जाने की मांग की गई थी। इस याचिका का विरोध करते हए सॉलिसिटर जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा, 'याचिकाकर्ता को इसके लिए चुनाव आयोग जाना चाहिए।' उनकी इस दलील पर अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया। 

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