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बैलेट पेपर से चुनाव कराने की अर्जी खारिज, SC ने कहा- हर चीज का दुरुपयोग मुमकिन

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Thu, 22 Nov 2018 03:02 PM IST
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सुप्रीम कोर्ट - फोटो : PTI

उच्चतम न्यायालय ने आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों में ईवीएम की जगह मतपत्रों के इस्तेमाल का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका को बृहस्पतिवार को खारिज कर दिया।



प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने एनजीओ ‘न्याय भूमि’ की इन दलीलों से सहमति नहीं जताई कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) का दुरूपयोग हो सकता है और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए उनका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।


जनहित याचिका खारिज करते हुए पीठ ने कहा, ‘‘प्रत्येक प्रणाली और मशीन का उपयोग तथा दुरूपयोग दोनों हो सकता है। आशंकाएं सभी जगह होंगी।’’ 



 

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