सुप्रीम कोर्ट ने नौ नवंबर से नोएडा में शुरू होने वाले सनबर्न फेस्टिवल में डीजे बजाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में शाम 5 से 10 बजे तक डीजे बजाने पर रोक लगा दी थी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने वालों को पांच साल की जेल और एक लाख का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर डीजे बजाने की शिकायत मिलती है तो उस एरिया के थाना इंचार्ज की जवाबदेही तय होगी।