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गुरुग्रंथ साहिब की बेअदबी मामले को पंजाब से बाहर ट्रांसफर करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

Thu, 26 Nov 2020 01:13 AM IST
Kuldeep Singh अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
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supreme court - फोटो : पीटीआई
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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को गुरुग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले का ट्रायल पंजाब से बाहर ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया। वर्ष 2015 में बठिंडा में हुई इस घटना में डेरा सच्चा सौदा के आठ लोग आरोपी हैं।

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जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने छह आरोपियों की ओर से दायर इसट्रांसफर याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता आरोपियों का कहना था कि पंजाब में निष्पक्ष ट्रायल नहीं होगा। साथ ही उन्होंने राज्य में जान का खतरा भी बताया था।

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल को तो पंजाब से बाहर ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया लेकिन  ट्रायल कोर्ट को फ्री एंड फेयर ट्रायल सुनिश्चित करने क लिए कहा है। इस मामले में डेरा सच्चा सौदा के आठ सदस्यों पर गुरुग्रंथ साहिब को फाड़ने और जमीन पर फेंकने का आरोप है। सनद रहे कि एकआरोपी के पिता की पिछले दिनों बठिंडा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

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