फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

निजी जासूसी को रेग्युलेट करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

Thu, 05 Nov 2020 03:47 AM IST
Jeet Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
विज्ञापन
supreme court - फोटो : पीटीआई
विज्ञापन

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को निजी जासूस या एजेंसी को रेग्युलेट करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। याचिका में कहा गया था कि जासूस निजी जानकारी दूसरों को बेच रहे हैं।

विज्ञापन


जस्टिस रोहिंटन एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि जब तक इस संबंध में कोई कानून नहीं आ जाता तब तक निजी जासूसी के कामकाज और क्षेत्राधिकार को रेग्युलेट करने के लिए गाइडलाइंस जारी किया जाना चाहिए। लेकिन पीठ ने इस याचिका पर विचार से इनकार कर दिया।


याचिका में कहा गया था कि गैर कानूनी तरीके से हासिल की गई भारतीय लोगों की निजी जानकारियों को दूसरे देश में ट्रांसफर किए जाने को रोकने के लिए तंत्र विकसित करने की जरूरत है।
विज्ञापन


याचिकाकर्ता महिला ने आरोप लगाया था कि दिल्ली के एक प्राइवेट कंपनी के डॉयरेक्टर ने दो निजी जासूसों ने किसी अथॉरिटी से इजाजत लिए बगैर उनकी निजी जानकारी ली और अमेरिका में किसी को भेज दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें