सुप्रीम कोर्ट ने औरंगाबाद के जिला जज डॉ दिनेश के प्रधान पर हमले को लेकर पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया।
जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने कहा, इस मामले में बिहार सरकार ने हलफनामा दाखिल किया है और इसमें तथ्य प्रमाणित नहीं होते हैं। जांच की गई और कुछ गड़बड़ी नहीं मिली है।
पीठ ने याचिकाकर्ता वकील विशाल तिवारी से कहा कि आपके द्वारा दी गई दलील तथ्यों से मेल नहीं खाती इसलिए इस मामले में हम सुनवाई नहीं करेंगे।