सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एसआईटी की उस याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया जिसमें उसने 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की 2018 में अग्रिम जमानत को चुनौती दी थी। चीफ जस्टिस एसए बोबडे और जस्टिस बीआर गवई व जस्टिस सूर्य कांत की पीठ ने याचिका पर शीघ्र सुनवाई की मांग को खारिज कर दिया।
पीठ ने एसआईटी से सवाल किया कि क्या सज्जन जेल में हैं या नहीं? पीठ उस मामले का जिक्र कर रही थी जिसमें सज्जन कुमार को दोषी ठहराया गया और उम्रकैद की सजा सुनाई गई। एसआईटी ने दिल्ली हाईकोर्ट के 22 फरवरी 2018 के उस फैसले के खिलाफ अपील दायर की है जिसमें हाईकोर्ट ने सिख विरोधी दंगों के दो मामलों में ट्रायल कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत देने के आदेश को बरकरार रखा था।