सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस गठबंधन को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस गठबंधन के खिलाफ दायर एक याचिका की तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इस याचिका में कहा गया था कि इस गठबंधन ने महाराष्ट्र में मिले जनादेश के खिलाफ मतदाताओं के विश्वास के उल्लंघन किया है।