फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

टीएमसी सांसद की याचिका पर विचार करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

Tue, 11 Aug 2020 04:42 AM IST
Kuldeep Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
विज्ञापन
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : फाइल फोटो
विज्ञापन

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें केंद्र द्वारा मुख्यमंत्री व राज्य राहत कोष को सीएसआर के बाहर रखने पर सवाल उठाया गया था।

विज्ञापन

जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने मुख्यमंत्री राहत कोष को प्रधानमंत्री राहत कोष के समतुल्य मानने की मांग से भी इनकार कर दिया। पीठ ने याचिकाकर्ता सांसद से सवाल किया कि जब मई महीने में इसी तरह की याचिका खारिज हो गई थी तो फिर से वैसी याचिका क्यों दायर की गई। पीठ ने कहा, यह सही नहीं है। यह एक गलत नजीर है।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें