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Supreme Court: दिल्ली एमसीडी चुनाव पर रोक लगाने से इनकार, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

Fri, 02 Dec 2022 12:45 PM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

जस्टिस संजय किशन कौल और अभय एस ओका की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि रविवार को मतदान होना है, ऐसे में वह इस समय चुनाव में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। 
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सुप्रीम कोर्ट - फोटो : Social Media
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विस्तार
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दिल्ली एमसीडी चुनाव पर रोक लगाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि समय बीतने के साथ यह याचिका निरर्थक हो गई है। बता दें, दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए मतदान चार दिसंबर को होना है। वहीं, सात दिसंबर को मतगणना होगी।

 

सुप्रीम कोर्ट नेशनल यूथ पार्टी की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इसमें चुनाव के लिए वार्डों के परिसीमन को चुनौती दी गई थी, साथ ही एमसीडी चुनाव पर रोक लगाने की मांग की गई थी। जस्टिस संजय किशन कौल और अभय एस ओका की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि रविवार को मतदान होना है, ऐसे में वह इस समय चुनाव में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। 

 

बता दें, याचिकाकर्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय के नौ नवंबर के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत कोर्ट ने नगरपालिका चुनावों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था और याचिका खारिज कर दिया था। 

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