सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक निर्दलीय उम्मीदवार की याचिका सुनने से इनकार कर दिया। इस याचिका में निर्दलीय उम्मीदवार ने लोकसभा चुनाव में अपने नामांकन खारिज करने के फैसले को चुनौती दी थी। दरअसल निर्दलीय उम्मीदवार अभिषेक डांगी के जहानाबाद लोकसभा सीट से नामांकन को रिटर्निंग अधिकारी ने तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया था। जिसके खिलाफ उम्मीदवार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
जस्टिस संजय करोल और जस्टिस अरविंद कुमार की अवकाश पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील को पटना हाईकोर्ट की खंडपीठ के सामने याचिका दायर करने को कहा। दरअसल पटना हाईकोर्ट की एकल जज वाली पीठ ने याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें याचिकाकर्ता ने अपने नामांकन को खारिज करने के फैसले को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि याचिकाकर्ता के वकील हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ चुनाव याचिका भी दायर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के याचिका पर सुनवाई से इनकार के बाद वकील ने याचिका वापस लेने की इजाजत मांगी, जो सुप्रीम कोर्ट ने दे दी।