केंद्र सरकार में लोकपाल की नियुक्ति नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या लोकपाल की नियुक्ति करने में वह अपना बचा हुआ कार्यकाल लगा देगी?
बतातें चलें कि मोदी सरकार का कहना है कि लोकपाल ऐक्ट जल्दबाजी में आया था, जिस कारण इसमें लूपहोल है। जिन्हें ठीक करना होगा।
अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, सरकार ने लोकपाल को तलाशने की सर्च कमेटी में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के लीडर को शामिल करने के मामले में अब तक बदलाव नहीं किया है।
खबर के मुताबिक, अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने देश के मुख्य न्यायधीश जस्टिस टी एस ठाकुर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यी बैंच से कहा कि सदन की एक सर्च कमेटी को यह एक्ट रेफर किया गया है। इसने कानून में परिवर्तन की सिफारिश की है।