फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

सुप्रीम कोर्ट की रेलवे को फटकार: कहा- अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई आपका वैधानिक दायित्व

Mon, 06 Dec 2021 10:55 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई

सार

जस्टिस एम खानविलकर और सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा, रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ रेलवे को कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि सार्वजनिक परियोजना पर काम हर हाल में चलना चाहिए।
विज्ञापन
सुप्रीम कोर्ट (फाइल) - फोटो : Social Media
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गुजरात में अपनी संपत्ति की रक्षा न करने के लिए रेलवे फटकार लगाई और कहा कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई आपका वैधानिक दायित्व है। शीर्ष अदालत ने कहा, गुजरात में  एक नई रेलवेलाइन की शुरुआत होनी है पर रेलवे अपनी संपत्ति की रक्षा नहीं कर रहा। शीर्ष अदालत गुजरात और हरियाणा में रेलवे की जमीनों से अतिक्रमण हटाने की मांग वाली अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

विज्ञापन


जस्टिस एम खानविलकर और सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा, रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ रेलवे को कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि सार्वजनिक परियोजना पर काम हर हाल में चलना चाहिए। आप अपनी योजनाओं और बजटीय व्यवस्था का मजाक उड़ा रहे हैं। जिन्होंने अतिक्रमण किया है उन्हें हटाएं और इसके लिए कानून है। आप उसका प्रयोग नहीं कर रहे।
विज्ञापन


पीठ ने रेलवे की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज से कहा, आपकी संपत्ति पर अतिक्रमण हो रहा है और आप उसकी रक्षा नहीं कर रहे।

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें