जस्टिस एम खानविलकर और सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा, रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ रेलवे को कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि सार्वजनिक परियोजना पर काम हर हाल में चलना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गुजरात में अपनी संपत्ति की रक्षा न करने के लिए रेलवे फटकार लगाई और कहा कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई आपका वैधानिक दायित्व है। शीर्ष अदालत ने कहा, गुजरात में एक नई रेलवेलाइन की शुरुआत होनी है पर रेलवे अपनी संपत्ति की रक्षा नहीं कर रहा। शीर्ष अदालत गुजरात और हरियाणा में रेलवे की जमीनों से अतिक्रमण हटाने की मांग वाली अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
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जस्टिस एम खानविलकर और सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा, रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ रेलवे को कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि सार्वजनिक परियोजना पर काम हर हाल में चलना चाहिए। आप अपनी योजनाओं और बजटीय व्यवस्था का मजाक उड़ा रहे हैं। जिन्होंने अतिक्रमण किया है उन्हें हटाएं और इसके लिए कानून है। आप उसका प्रयोग नहीं कर रहे।