जोधपुर स्थित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी
- फोटो : Facebook
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राजस्थान पुलिस को वर्ष 2017 में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर के एक छात्र विक्रांत नगाइच की संदिग्ध मौत मामले की फिर से जांच करने का आदेश दिया है।
जस्टिस रोहिंटन नरीमन की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने राजस्थान पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करते हुए नए सिरे से जांच करने का निर्देश दिया है। जांच दो महीने में पूरा करने का निर्देश दिया गया है।
पीठ ने कहा है कि इस घटना को काफी वक्त बीत चुका है इसलिए अब इसका जल्द निपटान जरूरी है। पीठ ने कहा है जांच नई टीम करेगी और इसकी अध्यक्षता वरिष्ठ पुलिस अधिकारी करेंगे।
मालूम हो कि 14 अगस्त 2017 को विक्रांत का शव कॉलेज के पास स्थित रेलवे लाइन के समीप मिला था। विक्रांत की मां नीतू नगाइच ने याचिका दायर कर इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की गुहार लगाई थी।