सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को व्हाटसऐप प्राइवेसी मामले की सुनवाई 5 जजों की संवैधानिक पीठ को सौंपने का आदेश दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने व्हाटसऐप की प्राइवेसी को लेकर व्हाटसऐप और फेसबुक को नोटिस भेजा था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि फेसबुक और वाट्सऐप पर डेटा सुरक्षित नहीं है और यह देश के संविधान के आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। मामले की सुनवाई 18 अप्रैल को होगी।
WhatsApp privacy case- Supreme Court orders setting up of a five-judge constitution bench to hear the case.
— ANI (@ANI_news) April 5, 2017
बता दें कि व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ कर्मण्य सिंह सरीन और श्रेया शेठी ने दिल्ली हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल की थी जिसमें फेसबुक और व्हाट्सऐप को अपनी पॉलिसी में बदलाव करने को कहा गया था। याचिका में कहा गया था कि नई पॉलिसी लागू करना पूरी तरह से यूजर्स की प्राइवेसी का हनन है। फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका को खारीज करते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया है।
दिल्ली हाई कोर्ट से खारिज होने के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक और व्हाट्सऐप को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा था और अब कोर्ट ने मामले की सुनवाई 5 जजों की संवैधानिक पीठ को सौंपने का आदेश दिया है। दरअसल सितंबर 2016 में व्हाटसऐप की नई पॉलिसी आई थी जिसके तहत वाट्सऐप यूजर्स का डाटा का इस्तेमाल फेसबुक अपने व्यवसायिक फायदे के लिए कर सकता है।