सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को वर्ष 2005-2006 के दौरान यूपीए सरकार द्वारा 111 विमानों की खरीदारी में कथित घोटाले की जांच का काम जून तक पूरा करने का आदेश दिया है। मालूम हो कि उस दौरान प्रफुल्ल पटेल केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री थे।
चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने सीबीआई को जून महीने तक जांच रिपोर्ट ट्रायल कोर्ट को सौंपने के लिए कहा है। पीठ ने कहा है कि अगर सीबीआई रिपोर्ट को चुनौती दी जाती है तो कानून के तहत उसका निपटारा किया जाएगा। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने पीठ से आग्रह किया कि अदालत की निगरानी में जांच का काम हो।
पीठ ने याचिका को लंबित रखने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि इस मसले को लंबित रखने का कोई मतलब नहीं दिखता। पीठ ने कहा कि हम कोई कल्पना नहीं करना चाहते। स्थिति बदल गई, सरकार बदल गई है और संचालन दूसरे हाथों में चला गया है। ऐसे में पक्षपात करने का कोई कारण नहीं दिखता। पीठ ने कहा कि हमें अपनी जांच एजेंसी पर विश्वास करना चाहिए।