अभिनेता अमिताभ बच्चन द्वारा वर्ष 2001-02 के दौरान की गई कमाई का पुन: आंकलन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आयकर विभाग को बच्चन द्वारा उस दौरान की गई कमाई का पुन: आंकलन करने की इजाजत दे दी है। यह अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति से की गई कमाई का मसला है।
न्यायमूर्ति रंजन गोगई की अध्यक्षता वाली पीठ ने आयकर विभाग की याचिका को स्वीकार करते हुए बांबे हाईकोर्ट के फैसले को दरकिनार कर दिया है। आयकर विभाग का आरोप है कि असेस्मेंट ईयर 2002-03 के लिए अमिताभ बच्चन ने 1.66 करोड़ रुपये कम टैक्स चुकाया था। अमिताभ पर आरोप है कि उन्होंने 'कौन बनेगा करोड़पति' से आय को कम कर बताया था।
साथ ही आयकर विभाग को इस बात पर भी आपत्ति है कि कौन बनेगा करोड़पति से कमाई का कुछ ही हिस्सा अमिताभ ने अपनी आय के तौर पर दिखाया था। बड़ा हिस्सा एबीसीएल के खाते में दिखाया था।