सुप्रीम कोर्ट ने पार्श्वनाथ डेवलपर्स को दो दिन में सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री राजवर्धन राठौड़ को गुड़गांव में एक फ्लैट पर कब्जा देने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि राठौड़ को अब और पैसे देने की जरूरत नहीं है।
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने पार्श्वनाथ डेवलपर्स से कहा कि वह दो दिनों के भीतर राठौड़ को फ्लैट का कब्जा दे। वहीं, डेवलपर्स की ओर से बताया कि फ्लैट तैयार है और वह कब्जा दे सकते हैं। पीठ ने कहा कि फ्लैट देने में देरी पर राठौड़ को कितना मुआवजा मिलना चाहिए इस मसले पर बाद में विचार किया जाएगा।
राठौड़ ने वर्ष 2006 में पार्श्वनाथ के गुड़गांव स्थित एग्जोटिका प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक कराया था। इसके लिए उन्होंने 70 लाख रुपये दिए थे। फ्लैट पर 2008- 2009 में कब्जा मिलना था। जनवरी में राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने बिल्डर को ब्याज के साथ मूलधन वापस करने का आदेश दिया था। साथ ही मुआवजा देने का आदेश दिया था। इस फैसले को पार्श्वनाथ ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।