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एक्सप्रेसवे: दिल्ली सरकार को एक हजार करोड़ रुपये जारी करने का निर्देश

Sat, 19 Oct 2019 03:33 AM IST
देव कश्यप न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे - फोटो : अमर उजाला (फाइल फोटो)
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ईस्टर्न व वेस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे के फंड पर मतभेद को लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत करने के लिए कहा है। वहीं शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार को इस परियोजना के लिए अंतरिम तौर पर 1000 करोड़ रुपये जारी करने का निर्देश दिया है।

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जस्टिस अरूण मिश्रा और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने दिल्ली में पर्यावरण सुधार के उद्देश्य से बनाए गए ईस्टर्न व वेस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे राज्यों के पास बकाया राशि को देखते हुए दिल्ली सरकार को अंतरिम तौर पर 1000 करोड़ रुपये देने का निर्देश दिया है। दिल्ली सरकार के पास करीब 3000 करोड़ रुपये का बकाया है। मालूम हो कि केंद्र सरकार ने अपनी ओर से रकम खर्च कर इन एक्सप्रेसवे को चालू तो कर दिया, लेकिन दिल्ली व संबंधित राज्यों ने अपने हिस्से की रकम अदा नहीं किया है।

साथ ही पीठ ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को सचिव से दिल्ली, यूपी और हरियाणा के नुमाइंदों के साथ बैठक कर पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर आए खर्च में हिस्सेदारी के भुगतान को लेकर बातचीत करने के लिए कहा है। अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी।

दिल्ली पुलिस द्वारा बीएस-चार वाहनों की खरीदी पर कोर्ट ने जताई आपत्ति

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस द्वारा बीएस-4 मानक वाले वाहन की खरीदी पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि जब बीएस-छह मानक वाले वाहन उपलब्ध हैं तो बीएस-चार वाहनों की खरीदारी क्यों की गई। मालूम हो कि अगले वर्ष एक अप्रैल से सिर्फ बीएस-छह मानक वाले वाहनों का ही पंजीकरण होगा। कोर्ट ने कहा कि यह जरूर है कि बीएस-छह वाहन महंगे हैं, लेकिन उनसे प्रदूषण कम होता है। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने बीएस-चार वाहनों की खरीदारी क्यों की। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को इस पर विचार करने के लिए कहा है।

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