फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

पीएमएलए न्यायाधिकरण में खाली पदों को भरने संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस

Sat, 30 Jan 2021 05:40 AM IST
Kuldeep Singh एजेंसी, नई दिल्ली
विज्ञापन
सर्वोच्च न्यायालय - फोटो : पीटीआई
विज्ञापन

धन शोधन रोकथाम कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एटीपीएमएलए) में चेयरमैन व सदस्यों के खाली पदों को भरने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।

विज्ञापन


जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने वकील अमित साहनी की इस याचिका पर वित्त मंत्रालय को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। याचिका में कहा गया है कि रिक्तियों के कारण न्यायाधिकरण का काम प्रभावित हो रहा है।

इसमें केंद्र को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एटीपीएमएलए के अध्यक्ष, सदस्य और अन्य पदों को भरे। याचिका में कहा गया कि अगस्त 2019 में मीडिया में आई खबरों से ऐसा लग रहा था कि सेवानिवृत्त होने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुनील गौड़ न्यायाधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे।
विज्ञापन


यह न्यायाधिकरण धन शोधन समेत विभिन्न कानूनों के तहत आर्थिक अपराध संबंधी मामलों को देखता है। इसमें कहा गया कि न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह का कार्यकाल सितंबर 2019 में पूरा होने के बाद न्यायमूर्ति गौड़ को उनकी जगह लेनी थी लेकिन इस कथित नियुक्ति को बाद में अधिसूचित नहीं किया गया और अध्यक्ष का पद तबसे खाली ही है।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें