मंगलौर पालिका अध्यक्ष पद के कांग्रेस प्रत्याशी को सुप्रीम कोर्ट से झटका
उत्तराखंड की मंगलौर नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद इस्लाम को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने उनके नामांकन को बहाल करने के नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने मामले में अगली सुनवाई तक हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए निर्वाचन अधिकारी और मोहम्मद इस्लाम को नोटिस भी जारी किया। निर्वाचन अधिकारी ने नजूल भूमि पर अतिक्रमण करने के आरोप में इस्लाम का नामांकन खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट के खिलाफ इस्लाम ने हाईकोर्ट में अपील की थी और कहा कि उनका पक्ष नहीं सुना गया। पिछले हफ्ते हाईकोर्ट ने निर्वाचन अधिकारी के आदेश को खारिज करते हुए इस्लाम का नामांकन बहाल कर दिया था। साथ ही यह भी कहा था कि इस्लाम को विजयी मत मिलने पर फैसला अदालत के अधीन होगा।