सुप्रीम कोर्ट ने संघ लोक सेवा आयोग(यूपीएससी) के सचिव को व्यक्तिगत तौर पेश होकर यह बताने के लिए कहा गया कि राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किए जाने वाले पुलिस महानिदेशक के लिए क्या आयोग वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का पैनल तैयार करता है।
चीफ जस्टिस रंजन गोगई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने यूपीएससी के सचिव को बुधवार को सुबह साढ़े 10 बजे पेश होने के लिए कहा है। वास्तव में पीठ यह जानना चाहती है कि क्या आयोग पुलिस महानिदेशकों की नियुक्ति के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का पैनल तैयार करता है।
इससे पहले वकील प्रशांत भूषण ने पीठ से कहा कि महानिदेशक की नियुक्ति के लिए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की सूची यूपीएस नहीं बल्कि कार्मिक विभाग(डीओपीटी) के द्वारा तैयार की जाती है।
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा व बिहार सहित अन्य राज्य सरकारों की याचिका पर सुनवाई कर रही है जिनमें गुहार की गई कि उनकेकानून केतहत पुलिस महानिदेशक के चयन व नियुक्ति की इजाजत दी जाए।