रायन स्कूल में मृतक छात्र प्रद्युम्न के पिता वरूण ठाकुर की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल के मालिक पिंटो परिवार को नोटिस जारी किया है। गौरतलब है कि गुरुग्राम रायन स्कूल के मालिकों को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत को वरूण ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
साथ ही शीर्ष अदालत ने पिंटो परिवार से मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 30 अक्तूबर को होगी। वकील सुशील टेकरीवाल के माध्यम से पिता वरूण ठाकुर द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि अभी मामले की जांच चल रही है।
उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि सीबीआई जांच अभी शुरुआती दौर में हैं, ऐसे में पिंटो परिवार को अंतरिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए थी। याचिका में कहा कि मालिकों द्वारा सबूतों को नष्ट करने की आशंका है, लिहाजा हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया जाना चाहिए।
The Apex Court sought a detailed report from the Pinto family and fixed the matter for further hearing to October 30.
— ANI (@ANI) October 13, 2017