स्कूलों और कॉलेजों में वंदे मातरम गानाा अनिवार्य करने वाली याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया है। शीर्ष न्यायालय ने केन्द्र सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है। फिल्म हॉल में राष्ट्रगान अनिवार्य करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि क्या भारत में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बनाने के लिए या नहीं, स्कूलों में अनिवार्य है।मामले पर एक याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मामले पर अपनी राय देने के लिए यह नोटिस जारी कर दिया है।
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वहीं सुप्रीम कोर्ट ने शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को सिनेमाघरों में राष्ट्रगान के समय खड़े होने से छूट दी है। कोर्ट ने कहा कि कि फिजिकली कमजोर व्यक्तियों को सिनेमा हॉलों के अंदर खड़े होने से छूट रहेगी। नवंबर, 2016 में कोर्ट ने देश के सभी सिनेमा हॉलों में मूवी से पहले राष्ट्रगान बजाए जाने और वहां मौजूद सभी लोगों को सम्मान में खड़े होने का ऑर्डर जारी किया था।
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Supreme Court issues notice to Centre on the plea seeking singing of Vande Mataram essential for all educational institutions. pic.twitter.com/gu1a0RjlQ1
— ANI (@ANI_news) April 18, 2017
Vande Mataram matter: Supreme Court asks Centre to respond in 4 weeks; next hearing on 23 August.
— ANI (@ANI_news) April 18, 2017