सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की उस याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बिना दिल्ली में नगर निकाय चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और तुरंत कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई थी। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 26 अगस्त तय की है।
वहीं, एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और महाराष्ट्र के सभी संबंधित राज्य अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि स्थानीय निकायों के संबंध में चुनाव प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए और 4 मई के आदेश के आधार पर इसे आगे बढ़ाया जाए। अदालत ने महाराष्ट्र राज्य आयोग को दो सप्ताह के भीतर चुनाव की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम चाहते हैं कि चुनाव हो, इसे अनिश्चित काल के लिए इस तरह टाला नहीं जा सकता।