फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Supreme Court: जयपुर का ऐतिहासिक टाउन हॉल राजपरिवार को देने की मांग, याचिका पर राजस्थान सरकार को नोटिस

Mon, 02 Jun 2025 02:35 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर के राजपरिवार की अपील पर राजस्थान सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। राजपरिवार ने टाउन हॉल में ढांचागत निर्माण पर रोक लगाने और यथास्थिति बनाए रखने की अपील की है। जानिए क्यों और क्या है ये मामला
विज्ञापन
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : एएनआई (फाइल)
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह नोटिस राजमाता पद्मिनी देवी, दिया कुमारी और सवाई पद्मनाभ सिंह की याचिका पर जारी किया गया है। याचिका में जयपुर के ऐतिहासिक टाउन हॉल में ढांचागत बदलाव पर रोक लगाने और यथास्थिति बनाए रखने की मांग की गई है। याचिका में राज परिवार का दावा है कि टाउन हॉल उनकी निजी संपत्ति है, जिस पर जयपुर के महाराज का अधिकार है। 
विज्ञापन


राज परिवार ने दावा किया है कि टाउन हॉल को उनके द्वारा राज्य सरकार को बतौर विधानसभा इस्तेमाल करने के लिए लाइसेंस के आधार पर दिया गया था। अब राज्य विधानसभा नई इमारत में शिफ्ट हो गई है, जिसके चलते लाइसेंस निरस्त हो गया है। ऐसे में राज परिवार ने फिर से टाउन हॉल का कब्जा राज परिवार को देने की मांग की है। 

ये भी पढ़ें- SC: असम में विदेशियों के निर्वासन से जुड़ी याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज, कहा- याचिकाकर्ता हाईकोर्ट जाएं
विज्ञापन
विज्ञापन


बुलडोजर कार्रवाई में हस्तक्षेप से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के जामिया नगर में बाटला हाउस इलाके में एक ध्वस्तीकरण नोटिस में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को संबंधित अधिकरण के पास जाने की सलाह दी है। बाटला हाउस इलाके में रहने वाले 40 संपत्ति मालिकों ने बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई जुलाई तक टाल दी है। 

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें