तलाक के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे एक पति को फिलहाल पत्नी के साथ ही रहना होगा। कोर्ट ने एक अनूठे आदेश में दंपती को कुछ हफ्ते साथ बिताने के लिए कहा है और पत्नी को बिना कोर्ट की अनुमति के पति का साथ नहीं छोड़ने का निर्देश दिया। फैमिली कोर्ट और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से तलाक नहीं मिलने पर पति ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
जस्टिस कुरियन जोसफ और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने पति और पत्नी से बातचीत करने के बाद कहा कि हमें लगता है, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। पति विनम्र है, उसने अपनी बातें बहुत ईमानदारी से रखी हैं। पत्नी ने गुजारा भत्ते के अलावा किसी और मुकदमे की शुरूआत नहीं की है। पीठ ने कहा कि हमें ऐसा लगता है कि दोनों पक्षों को कुछ हफ्ते साथ रहने का एक और मौका मिलना चाहिए। आदेश में दिलचस्प बात यह है कि पीठ ने पति को अदालत से ही पत्नी के साथ जाने के लिए कहा।
पढ़ें- तलाक दिए बिना दूसरी शादी रचा रहा पति, पत्नी ने लगाई गुहार