सुप्रीम कोर्ट दिल्ली जल बोर्ड की उस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है, जिसमें हरियाणा से दिल्ली को पूरा पानी देने का निर्देश देने को कहा गया है। जल बोर्ड की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 2 अप्रैल को सुनवाई करेगा।
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए सोमवार को दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जल्द सुनवाई की गुहार लगाई गई। पीठ ने जल बोर्ड के इस आग्रह को स्वीकार लिया। याचिका में कहा गया कि वर्ष 1996 में हरियाणा को रोजाना 450 क्यूसेक पानी दिल्ली को मुहैया कराने का निर्देश दिया गया था।
जल बोर्ड ने आरोप लगाया है कि हरियाणा रोजाना 330 क्यूसेक पानी सप्लाई कर रहा है। जल बोर्ड का कहना है कि हरियाणा द्वारा कम पानी देने से दिल्ली में पानी की किल्लत है।