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Supreme Court: मोहम्मद फैजल की संसद सदस्यता बहाल की मांग पर सुनवाई करेगा कोर्ट, हत्या के मामले में हुई थी सजा

Mon, 27 Mar 2023 01:10 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

मोहम्मद फैजल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि उनकी संसद सदस्यता को रद्द करने के लोकसभा सचिवालय के नोटिफिकेशन को वापस लिया जाए क्योंकि उनकी सजा पर केरल हाईकोर्ट स्टे लगा चुका है। 
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सुप्रीम कोर्ट - फोटो : Social Media
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विस्तार
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एनसीपी नेता मोहम्मद फैजल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा। बता दें कि मोहम्मद फैजल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि उनकी संसद सदस्यता को रद्द करने के लोकसभा सचिवालय के नोटिफिकेशन को वापस लिया जाए क्योंकि उनकी सजा पर केरल हाईकोर्ट स्टे लगा चुका है। बता दें कि हत्या के एक मामले में मोहम्मद फैजल को दोषी ठहराया गया था और उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई थी। 

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मोहम्मद फैजल के वकील ने कही ये बात
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पार्दीवाला की बेंच ने मोहम्मद फैजल के वकील एएम सिंघवी के सबमिशन पर नोट लेते हुए याचिका को सुनवाई के लिए मंगलवार को लिस्ट कर दिया है। केंद्र शासित लक्षद्वीप से सांसद और एनसीपी नेता मोहम्मद फैजल के वकील एएम सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि मोहम्मद फैजल को जब एक स्थानीय अदालत ने इस साल जनवरी में हत्या का दोषी ठहराया था तो उन्हें तुरंत लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था लेकिन अब जब केरल हाईकोर्ट से उनकी सजा पर स्टे मिल गया है तो उनकी संसद सदस्यता बहाल नहीं की जा रही है। 

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क्या है पूरा मामला
बता दें कि कावरत्ती की एक अदालत ने एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल को हत्या के एक मामले में दोषी ठहराया था और उन्हें 10 साल की सजा सुनाई थी। जनप्रतिनिधि कानून के तहत 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होने पर संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य की सदस्यता रद्द हो जाती है। ऐसे में कानून के तहत मोहम्मद फैजल की संसद सदस्यता रद्द हो गई। 11 जनवरी 2023 को अदालत ने मोहम्मद फैजल को हत्या का दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई और 13 जनवरी को लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी कर उनके संसद सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। 
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वहीं स्थानीय अदालत के फैसले के खिलाफ मोहम्मद फैजल ने केरल हाईकोर्ट में अपील दायर की, जहां से 25 जनवरी को उनकी सजा पर स्टे लग गया। इसके बाद मोहम्मद फैजल ने लोकसभा सचिवालय से अपनी संसद सदस्यता बहाल करने की मांग की लेकिन कई बार कहने के बावजूद अभी तक मोहम्मद फैजल की संसद सदस्यता बहाल नहीं की गई है। 

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