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Supreme Court: अपहरण मामले में तमिलनाडु के विधायक को अग्रिम जमानत, मद्रास हाईकोर्ट का फैसला बदला

Thu, 18 Sep 2025 02:11 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

तमिलनाडु के विधायक ने मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उच्च न्यायालय ने विधायक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अब इस मामले में विधायक पी. जगन मूर्ति को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है।
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सुप्रीम कोर्ट - फोटो : एएनआई
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विस्तार
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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तमिलनाडु के विधायक पूवई जगन मूर्ति को बड़ी राहत देते हुए अपहरण के एक मामले में उन्हें अग्रिम जमानत दे दी। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने विधायक की याचिका का निपटारा कर दिया। पीठ ने 30 जून के अपने आदेश को निरपेक्ष घोषित करते हुए विधायक की याचिका का निपटारा कर दिया। पूवई जगन मूर्ति तमिलनाडु की केवी कुप्पम सीट से विधायक हैं। विधायक ने मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उच्च न्यायालय ने विधायक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
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सुप्रीम कोर्ट ने विधायक के तर्क माने
विधायक ने तर्क दिया कि इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि लड़के को बरामद किया गया था और यह बरामदगी उसके कब्जे या नियंत्रण से नहीं हुई थी। उन्होंने मामले में दुर्भावनापूर्ण कारणों से संलिप्तता का आरोप लगाते हुए कहा कि वह अपहरण में शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में यह भी कहा गया कि यह मानते हुए भी कि आवेदक ने विवाद के किसी एक पक्ष के साथ बातचीत की थी, इस मुद्दे को सुलझाने के लिए इस पर विचार किया जा सकता है। किसी भी स्थिति में हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। 

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क्या है पूरा मामला?
यह मामला लक्ष्मी नाम की एक महिला की तरफ से दर्ज कराया गया आपराधिक शिकायत से उपजा है, जो एक ऐसे युवक की मां है जो एक लड़की के साथ भाग गया था। तिरुवल्लूर पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई शिकायत के अनुसार, लड़की के परिवार के सदस्यों ने कुछ बदमाशों के साथ उसके बड़े बेटे की तलाश में उसके घर पर धावा बोला था। जब वे उसे नहीं ढूंढ पाए, तो उन्होंने उसके 18 वर्षीय छोटे बेटे का अपहरण कर लिया और बाद में उसे घायल अवस्था में एक होटल के पास छोड़ दिया।


 
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