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लोकपाल की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया 10 दिनों का समय

Thu, 07 Mar 2019 11:32 AM IST
Sneha Baluni न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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सर्वोच्च न्यायालय
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उच्चतम न्यायालय में आज लोकपाल की नियुक्ति को लेकर सुनवाई हुई। जिसमें अदालत ने अटॉर्नी जनरल से लोकपाल की नियुक्ति के लिए चयन समिति की बैठक की संभावित तारीख 10 दिन के अंदर बताने को कहा है। चयन समिति लोकपास के सदस्यों और उसके मुखिया की नियुक्ति करेगी।

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अटॉर्नी जनरल ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि खोज समिति ने लोकपाल के अध्यक्ष, न्यायिक तथा गैर-न्यायिक सदस्यों की नियुक्तियों के लिए तीन नामों का पैनल सुझाए हैं। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की पीठ ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने चयन समिति को यह निर्देश देने के लिए कहा है कि वह लोकपाल सदस्यों और अध्यक्ष के संभावित नामों को सार्वजनिक करे।

अटॉर्नी जनरल ने अदालत से कहा कि हम कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव से जितना जल्दी हो सके लोकपाल की नियुक्ति के लिए चयन समिति की बैठकें सुनिश्चित करने को कहेंगे। वहीं न्यायालय ने लोकपाल खोज समिति की ओर से सुझाए गए नामों के तीन पैनलों का खुलासा करने वाला निर्देश देने से इनकार कर दिया है।
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