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SC: ट्रिब्यूनलों में नियुक्ति के लिए अंतरिम कदम उठाए सरकार

Tue, 23 Jan 2018 12:34 AM IST
एजेंसी, अमर उजाला, नई दिल्ली
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और अन्य पक्षकारों से कहा है कि देश में विभिन्न ट्रिब्यूनलों में नियुक्ति को लेकर आपस में बैठकर अंतरिम व्यवस्था करें। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने सरकार का पक्ष रख रहे अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल और इस कानून का विरोध कर रहे वकीलों को यह सलाह दी है।

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वित्त कानून 2017 और उसके नियम के तहत ट्रिब्यूनलों में नियुक्तियों और सदस्यों के कार्यकाल जैसे मसलों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाकी मसलों को देख लेंगे, लेकिन सबसे पहले इनमें नियुक्ति के मसले को तुरंत हल करें, ताकि उनमें लोग तो रहें। 

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