सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को ताज ट्रेपेजियम जोन (टीटीजेड) में वेस्ट टू इनर्जी प्लांट लगाने की अनुमति दे दी है। यह देखते हुए संबंधित अथॉरिटी ने इस प्लांट को लेकर पॉजीटिव प्रतिक्रिया मिली है, शीर्ष अदालत द्वारा इसे हरी झंडी दे दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पर्यावरण के लिए यह प्लांट भी जरूरी
चीफ जस्टिस एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने टीटीजेड में वेस्ट टू इनर्जी प्लांट लगाने की इजाजत देने की मांग वाली आगरा विकास प्राधिकरण की मांग वाली याचिका को स्वीकार कर लिया है। पीठ ने इसकी इजाजत देते हुए कहा कि कूड़े का निपटान करना भी पर्यावरण के लिए बेहद जरूरी है।
इससे पहले आगरा विकास प्राधिकरण की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान (नीरी) और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से इस प्लांट को लेकर आपत्ति नहीं जताई गई है। इसके अलावा पर्यावरण प्रभाव आकलन भी इस प्लांट के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि नीरी की ओर से सुझाव दिए गए हैं, उन पर पूरी तरह से ध्यान दिया जाएगा।